ड्राइवर भाइयों ने कर दिया चक्का जाम

ड्राइवर भाइयों ने कर दिया चक्का जाम 

हिट एंड रन कानून में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर देशभर के ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया दरअसल नए कानून के तहत भागने और घातक दुर्घटना की सूचना देने पर ड्राइवरों को दस साल की जेल हो सकती है इससे पहले आईपीसी की धारा तीन सौ चार ए के तहत आरोपी को केवल दो साल तक की जेल की सजा हो सकती थी सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर आठ राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं 


तो वहीं ऑटो चलाने वालों ने भी नए कानून के खिलाफ़ नया मोर्चा खोल दिया मध्यप्रदेश में चालकों ने मुंबई आग्रा राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य आम रास्तों पर सोमवार को चक्काजाम किया से कई वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा आम जरूरत की चीजों के परिवहन पर भी असर पड़ा ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट असोसिएशन का इसमें सुझाव नहीं लिया गया हमेशा गलती बड़ी गाड़ी वाले की ही मानी जाती है और सड़क दुर्घटना के बाद ट्रक और बस ड्राइवर को पिट दिया जाता है ऐसे में ड्राइवर तो अपनी जान बचाएगा ही अब सभी ड्राइवर नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं

क्योंकि उनका कहना है कि इससे अच्छा हम मज़दूरी ही कर लें दस साल की सजा होगी और सात लाख राशि देनी पड़ेगी एक ड्राइवर अब कहाँ से इतना पैसा लाएगा ये ड्राइवर को ऐक्सिडेंट होने पर दस लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस दस साल की सजा जो की अंधा कानून है 
अगर एक ड्राइवर के पास जो पांच सौ रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि दस लाख रुपए देगा आपको अगर उसके पास ये पैसा होता तो वो नौकरी क्यों करता धंधा करता कोई जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा ना यार भारतीय दंड विधान में जगह लेने जा रही है भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए दस साल तक की सजा का प्रावधान है


जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर को दुर्घटना की सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं मामले पर अब तक परिवहन विभाग या परिवहन मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है हालांकि विपक्ष की तरफ से मामले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है 
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी में एक पोस्ट किया हिट ऐंड रन के नाम पर जीस तरह का नया बिल लाया गया है उससे पूरे देश में ट्रांसपोर्ट असोसिएशन और ड्राइवर्स में सरकार के खिलाफ़ गुस्सा है दस साल की सजा और सात लाख का जुर्माना जैसे नियम कहीं से व्यावहारिक नहीं है और इस कानून के दुरुपयोग की संभावना अधिक है 
पूरे देश से ट्रक और बस ड्राइवर लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं मैं जल्द ही इस मु्द्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी और राहुल गाँधी जी से वार्ता करूँगा मैं अपने तमाम ड्राइवर भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आप का उत्पीड़न नहीं होने देगी दरअसल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जानकारों और ड्राइवरों का तर्क है कि ये कानून दोधारी तलवार है 
यदि ड्राइवर हादसे के बाद मौके पर मदद के लिए रुकता भी है तो उसके आगे भीड़ के हमले का खतरा होगा अक्सर ऐसे मामलों में भीड़ हिंसक हो जाती है यदि वो हमले से बचने के लिए भाग निकलता है तो कानून के अनुसार उसे दस साल की कैद होगी इससे उसका पूरा जीवन सड़क पर हुई एक दुर्घटना के चलते प्रभावित हो सकता है 


इसी के विरोध में बंगाल बिहार यूपी हरियाणा दिल्ली और एमपी समेत तमाम राज्यों में ट्रक चालक और अन्य लोग चक्का जाम कर नए कानून के अनुसार यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से वाहन के सामने आता है 
या फिर अवैध रूप से सड़क पार करता है तो फिर ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिले गी ऐसे केसों में अधिकतम पांच साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान होगा वहीं गलत ढंग से ड्राइविंग के चलते यदि दिक्कत होती है तो फिर ड्राइवर को दस साल तक की कैद होगी किसी प्रावधान को लेकर चालक चिंता जाता रहे हैं कई ड्राइवरों का कहना है कि कोहरे की वजह से भी हादसे हो जाते हैं 
यदि ऐसे मामलों में भी दस साल की सजा हुई तो हमें बिना किसी गलती के ही इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी चंदा गेटिंग हमारी मांगें पूरी करो
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